DDMA UPSC Notes In Hindi
आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25 के अनुसार , जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण { District Disaster
Management Authority | DDMA UPSC Notes In Hindi} का प्रावधान राज्य के प्रत्येक जिले में किया गया है।
अध्यक्ष
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट , डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि सह- अध्यक्ष के रूप में कार्य करता हैं। यह प्रावधान उन जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होता है , जहां पर शायद जिले की जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य सह-अध्यक्ष नियुक्त किया गया हो।
जिन जिलों में जिला परिषद मौजूद है , वहां पर जिला परिषद का अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सह-अध्यक्ष होगा।
उद्देश्य
- जिले के किसी भी क्षेत्र में निर्माण की जांच करने का अधिकार भी जिला प्राधिकरण के पास मौजूद होता है।
- सुरक्षा मानकों को लागू करने का उत्तरदायित्व प्राधिकरण ही निभाता है
- प्राधिकरण राहत उपायों की व्यवस्था करता है
- जिला स्तर पर आपदा के प्रति प्रतिक्रिया करने का अधिकार भी जिला प्राधिकरण का ही है।
- आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय करना योजना बनाना और योजनाओं का कार्यान्वयन करने का कार्य जिला प्राधिकरण ही करता है।
- दिशानिर्देशों में दिए गए उपायों को अपनाने का कार्य जिला प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
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