Samvidhan ke Article in Hindi | List of All Articles in hindi
आर्टिकल 1 से 4 – संघ एवं उसका क्षेत्र ,
आर्टिकल 5 से 11 – नागरिकता,
आर्टिकल 12 से 35 – मूल अधिकार
आर्टिकल | विषय |
---|---|
अनुच्छेद 1 से 4 | संघ का नाम और राज्य क्षेत्र |
अनुच्छेद- 1 | संघ का नाम और राज्य क्षेत्र । |
अनुच्छेद- 2 | नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। |
अनुच्छेद- 3 | नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन । |
अनुच्छेद. - 4 | पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां । |
अनुच्छेद. - 5 से 11 | नागरिकता |
अनुच्छेद. - 5 | संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता । |
अनुच्छेद. - 6 | पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
अनुच्छेद - 7 | पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
अनुच्छेद - 8 | भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
अनुच्छेद - 9 | विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना |
अनुच्छेद -10 | नागरिकता के अधिकारों का बना रहना |
अनुच्छेद -11 | संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना |
अनुच्छेद 12 से 35 | मूल अधिकार |
अनुच्छेद- 12 | परिभाषा |
अनुच्छेद -13 | मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां |
अनुच्छेद - 14 | 'विधि के समक्ष समानता' का अधिकार। |
अनुच्छेद - 15 | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध । |
अनुच्छेद - 16 | लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। |
अनुच्छेद - 17 | अस्पृश्यता का अंत। |
अनुच्छेद - 18 | उपाधियों का अंत । |
अनुच्छेद - 19 | वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। |
अनुच्छेद - 20 | अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। |
अनुच्छेद- 21 | प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण । |
अनुच्छेद-21(क) | 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार |
अनुच्छेद - 22 | कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। |
अनुच्छेद - 23 | मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध । |
अनुच्छेद - 24 | कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध । |
अनुच्छेद - 25 | अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता । |
अनुच्छेद - 27 | किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता |
अनुच्छेद - 28 | निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता |
अनुच्छेद - 29 | अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। |
अनुच्छेद - 30 | शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार |
अनुच्छेद - 31 | संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण ( निरस्त ) |
अनुच्छेद - 32 | संवैधानिक उपचारों का अधिकार। |
अनुच्छेद - 33 | इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में , उपांतरण करने की संसद की शक्ति। |
अनुच्छेद - 34 | जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत है , तब इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारों पर निर्बंधन |
अनुच्छेद - 35 | इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान |
आर्टिकल 36 से 51 – राज्य की नीति के निदेशक तत्व
अनुच्छेद - 36 परिभाषा
अनुच्छेद - 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना
अनुच्छेद - 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामजिक व्यवस्था बनाएगा
अनुच्छेद - 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व
अनुच्छेद - 39क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद - 40 ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद - 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
अनुच्छेद - 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
अनुच्छेद - 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
अनुच्छेद - 43 क उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना
अनुच्छेद - 43 ख * सहकारी समितियों को बढ़ावा
अनुच्छेद - 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
अनुच्छेद - 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
अनुच्छेद - 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद - 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
अनुच्छेद - 48 कृषि और पशुपालन का संगठन
अनुच्छेद-48(क) * पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद - 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद - 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद - 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
अनुच्छेद-51क मूल कर्त्तव्य
राष्ट्रपति और उप – राष्ट्रपति
आर्टिकल 52 से 72
राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति | |
अनुच्छेद - 52 | भारत के राष्ट्रपति |
अनुच्छेद - 53 | संघ की कार्यपालिका शक्ति |
अनुच्छेद - 54 | राष्ट्रपति का निर्वाचन |
अनुच्छेद - 55 | राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति |
अनुच्छेद - 56 | राष्ट्रपति की पदावधि |
अनुच्छेद - 57 | पुननिर्वाचन के लिए पात्रता |
अनुच्छेद - 58 | राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं |
अनुच्छेद - 59 | राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें |
अनुच्छेद - 60 | राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान |
अनुच्छेद - 61 | राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया |
अनुच्छेद - 62 | राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
अनुच्छेद - 63 | भारत का उप-राष्ट्रपति |
अनुच्छेद - 64 | उप-राष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना |
अनुच्छेद - 65 | राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उप-राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन |
अनुच्छेद - 66 | उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन |
अनुच्छेद - 67 | उप-राष्ट्रपति की पदावधि |
अनुच्छेद - 68 | उप-राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
अनुच्छेद - 69 | उप-राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
अनुच्छेद - 70 | अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन |
अनुच्छेद - 71 | राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय |
अनुच्छेद - 72 | क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति |
अनुच्छेद - 73 | संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
केन्द्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी
आर्टिकल 74 से 78
आर्टिकल - 74 | राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद |
आर्टिकल - 75 | मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
आर्टिकल - 76 | भारत का महान्यायवादी |
आर्टिकल - 77 | भारत सरकार के कार्य का संचालन |
आर्टिकल - 78 | राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य |
संसद
आर्टिकल 79 से 123
आर्टिकल - 79 | संसद का गठन |
आर्टिकल - 80 | राज्य सभा की संरचना |
आर्टिकल - 81 | लोक सभा की संरचना |
आर्टिकल - 82 | प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन |
आर्टिकल - 83 | संसद के सदनों की अवधि |
आर्टिकल - 84 | संसद की सदस्यता के लिए अर्हता |
आर्टिकल - 85 | संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन |
आर्टिकल - 86 | सदनों के अभिभाषण का और उनकों संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार |
आर्टिकल - 87 | राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण |
आर्टिकल - 88 | सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार |
आर्टिकल - 89 | राज्य सभा का सभापति और उप-सभापति |
आर्टिकल - 90 | उप-सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना |
आर्टिकल - 91 | सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप-सभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति |
आर्टिकल - 92 | जब सभापति या उप-सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
आर्टिकल - 93 | लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
आर्टिकल - 94 | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना |
आर्टिकल - 95 | अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या व्यक्ति की शक्ति |
आर्टिकल - 96 | जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब उसको पीठासीन न होना |
आर्टिकल - 97 | सभापति और उप-सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते |
आर्टिकल - 98 | संसद का सचिवालय |
आर्टिकल - 99 | सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
आर्टिकल - 100 | सदनों में मतदान, रिक्तयों के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
आर्टिकल - 101 | स्थानों का रिक्त होना |
आर्टिकल - 102 | सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
आर्टिकल - 103 | सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय |
आर्टिकल - 104 | अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति |
आर्टिकल - 105 | संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि |
आर्टिकल - 106 | सदस्यों के वेतन और भत्ते |
आर्टिकल - 107 | विधेयक के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध |
आर्टिकल - 108 | कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
आर्टिकल - 109 | धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया |
आर्टिकल - 110 | धन विधेयक की परिभाषा |
आर्टिकल - 111 | विधेयक पर अनुमति |
आर्टिकल - 112 | वार्षिक वित्तीय विवरण |
आर्टिकल - 113 | संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया |
आर्टिकल - 114 | विनियोग विधेयक |
आर्टिकल - 115 | अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान |
आर्टिकल - 116 | लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान |
आर्टिकल - 117 | वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
आर्टिकल - 118 | प्रक्रिया के नियम |
आर्टिकल - 119 | संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन |
आर्टिकल - 120 | संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
आर्टिकल - 121 | संसद में चर्चा पर निबंधन |
आर्टिकल - 122 | न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना |
आर्टिकल - 123 | संसद के विश्वांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
उच्चतम न्यायालय
आर्टिकल 124 से 147
124 | उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन |
124 a | राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग |
124 b | आयोग के कार्य |
124 c | संसद की कानून बनाने की शक्ति |
125 | न्यायाधीशों के वेतन आदि |
126 | कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति |
127 | तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति |
128 | उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की उपस्थिति |
129 | उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना |
130 | उच्चतम न्यायालय का स्थान |
131 | उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता |
131 a | केन्द्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार (निरस्त) |
132 | कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
133 | उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
134 | दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
134 a | उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र |
135 | विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना |
136 | अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत |
137 | निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत |
138 | उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि |
139 | कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत किया जाना |
139 a | कुछ मामलों का अंतरण |
140 | उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शाक्तियां |
141 | उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना |
142 | उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश |
143 | उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
144 | सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना |
144 a | नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त) |
145 | न्यायालय के नियम आदि |
146 | उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय |
147 | निर्वचन |
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
अनुच्छेद - 148 | भारत का नियंत्रक - महालेखा परीक्षक |
अनुच्छेद - 149 | नियंत्रक- महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियां |
अनुच्छेद - 150 | संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप |
अनुच्छेद - 151 | संपरीक्षा प्रतिवेदन |
राज्यपाल
अनुच्छेद - 152 | परिभाषा |
अनुच्छेद - 153 | राज्यों के राज्यपाल |
अनुच्छेद - 154 | राज्य की कार्यपालिका शक्ति |
अनुच्छेद - 155 | राज्यपाल की नियुक्ति |
अनुच्छेद - 156 | राज्यपाल की पदावधि |
अनुच्छेद - 157 | राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं |
अनुच्छेद - 158 | राज्यपाल के पद के लिए शर्तें |
अनुच्छेद - 159 | राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
अनुच्छेद - 160 | कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन |
अनुच्छेद - 161 | क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति |
अनुच्छेद - 162 | राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आर्टिकल 163 से 167
अनुच्छेद - 164 | राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए |
अनुच्छेद - 165 | मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
अनुच्छेद - 166 | राज्य का महाधिवक्ता |
अनुच्छेद - 167 | राज्य की सरकार को कार्य का संचालन |
अनुच्छेद - 168 | राज्यपाल को जानकारी देने आदि के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य |
राज्य विधानमंडल 168 से 213
अनुच्छेद - 168 | राज्यों के विधान-मंडलों का गठन |
अनुच्छेद - 169 | राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन |
अनुच्छेद - 170 | विधान सभाओं की संरचना |
अनुच्छेद - 171 | विधान परिषदों की संरचना |
अनुच्छेद - 172 | राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि |
अनुच्छेद - 173 | राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता |
अनुच्छेद - 174 | राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन |
अनुच्छेद - 175 | सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनकों संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार |
अनुच्छेद - 176 | राज्यपाल का विशेष अभिभाषण |
अनुच्छेद - 177 | सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार |
अनुच्छेद - 178 | विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
अनुच्छेद - 179 | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना |
अनुच्छेद - 180 | अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति का शक्ति |
अनुच्छेद - 181 | जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
अनुच्छेद - 182 | विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति |
अनुच्छेद - 183 | सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना |
अनुच्छेद - 184 | सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
अनुच्छेद - 185 | जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
अनुच्छेद - 186 | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापाति और उपासभापति के वेतन और भत्ते |
अनुच्छेद - 187 | राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय |
अनुच्छेद - 188 | सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
अनुच्छेद - 189 | सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
अनुच्छेद - 190 | स्थानों का रिक्त होना |
अनुच्छेद - 191 | सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
अनुच्छेद - 192 | सदस्यों की निरर्हताओं से संबधित प्रश्नों पर विनिश्चय |
अनुच्छेद - 193 | अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति |
अनुच्छेद - 194 | विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि |
अनुच्छेद - 195 | सदस्यों के वेतन और भत्ते |
अनुच्छेद - 196 | विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध |
अनुच्छेद - 197 | धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निबंधन |
अनुच्छेद - 198 | धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया |
अनुच्छेद - 199 | धन विधेयक की परिभाषा |
अनुच्छेद - 200 | विधेयकों पर अनुमति |
अनुच्छेद -201 | विचार के लिए आरक्षित विधेयक |
अनुच्छेद -202 | वार्षिक वित्तीय विवरण |
अनुच्छेद -203 | विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया |
अनुच्छेद - 204 | विनियोग विधेयक |
अनुच्छेद - 205 | अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान |
अनुच्छेद - 206 | लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान |
अनुच्छेद - 207 | वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद - 208 | प्रक्रिया के नियम |
अनुच्छेद - 209 | राज्य के विधान-मण्डल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन |
अनुच्छेद - 210 | विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
अनुच्छेद - 211 | विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बन्धन |
अनुच्छेद - 212 | न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना |
अनुच्छेद - 213 | विधान-मंडल के विश्ररांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति |
उच्च न्यायालय
अनुच्छेद - 224 | राज्यों के लिए उच्च न्यायालय |
अनुच्छेद - 215 | उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना |
अनुच्छेद - 216 | उच्च न्यायालयों का गठन |
अनुच्छेद - 217 | उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें |
अनुच्छेद - 218 | उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना |
अनुच्छेद - 219 | उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
अनुच्छेद - 220 | स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बन्धन |
अनुच्छेद - 221 | न्यायाधीशों के वेतन आदि |
अनुच्छेद - 222 | किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण |
अनुच्छेद - 223 | कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति |
अनुच्छेद - 224 | अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति |
अनुच्छेद - 224 a | उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति |
अनुच्छेद - 225 | विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता |
अनुच्छेद - 226 | कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति |
अनुच्छेद - 226 a | अनुच्छेद-226 के अंतर्गत कार्रवाईयों में केन्द्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं (निरस्त) |
अनुच्छेद - 227 | सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति |
अनुच्छेद - 228 | कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण |
अनुच्छेद - 228 a | राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से सम्बंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त) |
अनुच्छेद - 229 | उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय |
अनुच्छेद - 230 | उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार |
अनुच्छेद - 231 | दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना |
अनुच्छेद - 232 | व्याख्या (निरस्त) |
अधिनस्थ न्यायालय, संघ राज्यक्षेत्र
अनुच्छेद -233 | जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति |
अनुच्छेद -234 | कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण |
अनुच्छेद -235 | न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण |
अनुच्छेद -236 | निर्वचन |
अनुच्छेद -237 | कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना |
अनुच्छेद -238 | राज्य के भाग-VI के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग 'बी' में लागू होना (निरस्त) |
अनुच्छेद -239 | संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन |
अनुच्छेद -239 A | कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन |
अनुच्छेद -239 AA | दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद -239 AB | साविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति |
अनुच्छेद -239 B | विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति |
अनुच्छेद -240 | कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति |
अनुच्छेद -241 | संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय |
अनुच्छेद -242 | कुर्ग (निरस्त) |
पंचायते
अनुच्छेद -243 | परिभाषाएं |
अनुच्छेद -243 A | ग्राम सभा |
अनुच्छेद -243 B | पंचायतों का गठन |
अनुच्छेद -243 C | पंचायतों की संरचना |
अनुच्छेद -243 D | स्थानों का आरक्षण |
अनुच्छेद -243 E | पंचायतों की अवधि, आदि |
अनुच्छेद -243 F | सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
अनुच्छेद -243 G | पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व |
अनुच्छेद -243 H | पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां |
अनुच्छेद -243 I | वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन |
अनुच्छेद -243 J | पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा |
अनुच्छेद -243 K | पंचायतों के लिए निर्वाचन |
अनुच्छेद -243 L | संघ राज्यक्षेत्रों का लागू होना |
अनुच्छेद -243 M | इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना |
अनुच्छेद -243 N | विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना |
अनुच्छेद -243 O | निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन |
नगरपालिकाएं
अनुच्छेद -243 P | परिभाषाएं |
अनुच्छेद -243 Q | नगरपालिकाओं का गठन |
अनुच्छेद -243 R | नगरपालिकाओं की संरचना |
अनुच्छेद -243 S | वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना |
अनुच्छेद -243 T | स्थानों का आरक्षण |
अनुच्छेद -243 U | नगरपालिकाओं की अवधि, आदि |
अनुच्छेद -243 V | सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
अनुच्छेद -243 W | नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व |
अनुच्छेद -243 X | नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां |
अनुच्छेद -243 Y | वित्त आयोग |
अनुच्छेद -243 Z | नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा |
अनुच्छेद -243 ZA | नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन |
अनुच्छेद -243 ZB | संघ राज्यक्षेत्रों का लागू होना |
अनुच्छेद -243 ZC | इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना |
अनुच्छेद -243 ZD | जिला योजना के लिए समिति |
अनुच्छेद -243 ZE | महानगर योजना के लिए समिति |
अनुच्छेद -243 ZF | विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना |
अनुच्छेद -243 ZG | निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन |
सहकारी समितियां
अनुच्छेद -243 ZH | परिभाषाएं |
अनुच्छेद -243 ZI | बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या तथा कार्यकाल |
अनुच्छेद -243 ZJ | बोर्ड के सदस्यों का चुनाव |
अनुच्छेद -243 ZK | बोर्ड की बर्खास्तगी तथा निलंबन एवं अंतरिम व्यवस्था |
अनुच्छेद -243 ZL | सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण |
अनुच्छेद -243 ZM | सामान्य सभा की बैठक आहूत करना |
अनुच्छेद -243 ZN | सदस्य का सूचना पाने का अधिकार |
अनुच्छेद -243 ZO | रिटर्न |
अनुच्छेद -243 ZP | अपराध एवं दंड |
अनुच्छेद -243 ZQ | बहुराज्यव्यापी सहकारी समितियों का आवेदन |
अनुच्छेद -243 ZR | संघीय क्षेत्रों का आवेदन |
अनुच्छेद -243 ZS | वर्तमान कानूनों का जारी रहना |
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र
अनुच्छेद- 244 | अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रसाशन |
अनुच्छेद- 244 A | असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वाशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रिपरिषद् का या दोनों का सृजन |
संघ और राज्यों के बीच विधायिक सम्बन्ध
अनुच्छेद- 245 | संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार |
अनुच्छेद- 246 | संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु |
अनुच्छेद- 247 | कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद् की शक्ति |
अनुच्छेद- 248 | अवशिष्ट विधायी शक्तियां |
अनुच्छेद- 249 | राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति |
अनुच्छेद- 250 | यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति |
अनुच्छेद- 251 | संसद् द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति |
अनुच्छेद- 252 | दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना |
अनुच्छेद- 253 | अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान |
अनुच्छेद- 254 | संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति |
अनुच्छेद- 255 | सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना |
संघ और राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध –
अनुच्छेद- 256 | राज्यों की और संघ की बाध्यता |
अनुच्छेद- 257 | कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण |
अनुच्छेद- 257 A | राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग (निरस्त) |
अनुच्छेद- 258 | कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति |
अनुच्छेद- 258 A | संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति |
अनुच्छेद- 259 | पहली अनुसूची के भाग-बी में राज्यों में सशस्त्र बल (निरस्त) |
अनुच्छेद- 260 | भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता |
अनुच्छेद- 261 | सार्वजानिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां |
अनुच्छेद- 262 | अंतर्राज्यीय नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन |
अनुच्छेद- 263 | अंतर्राज्यीय परिषद् के संबंध में उपबंध |
संघ राज्य वित्तीय सम्बन्ध –
अनुच्छेद- 264 | निर्वचन |
अनुच्छेद- 265 | विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना |
अनुच्छेद- 266 | भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे |
अनुच्छेद- 267 | आकस्मिकता निधि |
अनुच्छेद- 268 | संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क |
अनुच्छेद- 269 | संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर |
अनुच्छेद- 270 | उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण |
अनुच्छेद- 271 | कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार |
अनुच्छेद- 272 | ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संगृहित किए जाते हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं (निरस्त) |
अनुच्छेद- 273 | जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान |
अनुच्छेद- 274 | ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधयेकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा |
अनुच्छेद- 275 | कुछ राज्यों को संघ से अनुदान |
अनुच्छेद- 276 | वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर |
अनुच्छेद- 277 | व्यावृत्ति |
अनुच्छेद- 278 | पहली अनुसूची के भाग 'बी' में उल्लिखित वित्तीय मामलों में राज्यों के साथ समझौता (निरस्त) |
अनुच्छेद- 279 | शुद्ध आगम आदि की गणना |
अनुच्छेद- 280 | वित्त आयोग |
अनुच्छेद- 281 | वित्त |
अनुच्छेद- 282 | संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय |
अनुच्छेद- 283 | संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि |
अनुच्छेद- 284 | लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा |
अनुच्छेद- 285 | संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट |
अनुच्छेद- 286 | माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन |
अनुच्छेद- 287 | विद्युत पर करों से छूट |
अनुच्छेद- 288 | जल या विद्युत पर करों से छूट |
अनुच्छेद- 289 | राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट |
अनुच्छेद- 290 | कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन |
अनुच्छेद- 290 A | कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय |
अनुच्छेद- 291 | शासकों की प्रिवी पर्स की राशि (निरस्त) |
अनुच्छेद- 292 | भारत सरकार द्वारा उधार लेना |
अनुच्छेद- 293 | राज्यों द्वारा उधार लेना |
सरकार के अधिकार और दायित्व
अनुच्छेद- 294 | कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार |
अनुच्छेद- 295 | अन्य दशाओं में सपत्ति, आस्तियों, अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार |
अनुच्छेद- 296 | राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोदभूत संपत्ति |
अनुच्छेद- 297 | राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना |
अनुच्छेद- 298 | व्यापार करने आदि की शक्ति |
अनुच्छेद- 299 | संविदाएं |
अनुच्छेद- 300 | वाद और कार्यवाहियां |
संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद 300 A | विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना |
भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
अनुच्छेद- 301 | व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता |
अनुच्छेद- 302 | व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन अधिरोपित करने की संसद् की शक्ति |
अनुच्छेद- 303 | व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बन्धन |
अनुच्छेद- 304 | राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन |
अनुच्छेद- 305 | विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति |
अनुच्छेद- 306 | पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित राज्यों की व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति (निरस्त) |
अनुच्छेद- 307 | अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति |
लोक सेवाएं –
अनुच्छेद- 308 | निर्वचन |
अनुच्छेद- 309 | संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्ते |
अनुच्छेद- 310 | संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि |
अनुच्छेद- 311 | संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना |
अनुच्छेद- 312 | अखिल भारतीय सेवाएं |
अनुच्छेद- 312 A | कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद् की शक्ति |
अनुच्छेद- 313 | संक्रमणकालीन उपबंध |
अनुच्छेद- 314 | कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से सम्बंधित प्रावधान ( निरस्त ) |
लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद- 315 | संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग |
अनुच्छेद- 316 | सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि |
अनुच्छेद- 317 | लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना |
अनुच्छेद- 318 | आयोग के सदस्यों और कर्मचारीवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति |
अनुच्छेद- 319 | आयोग के सदस्यों और कर्मचारीवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति |
अनुच्छेद- 320 | लोक सेवा आयोगों के कृत्य |
अनुच्छेद- 321 | लाके सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति |
अनुच्छेद- 322 | लोक सेवा आयोगों के व्यय |
अनुच्छेद- 323 | लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन |
अधिकरण
323 A | प्रशासनिक अधिकरण |
323 B | अन्य विषयों के लिए अधिकरण |
निर्वाचन
अनुच्छेद- 324 | निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना |
अनुच्छेद- 325 | धर्म, मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ने किया जाना |
अनुच्छेद- 326 | लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना |
अनुच्छेद- 327 | विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति |
अनुच्छेद- 328 | किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वार्चनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति |
अनुच्छेद- 329 | निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन |
अनुच्छेद- 330 | प्रधानमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान (निरस्त) |
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद- 330 | लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण |
अनुच्छेद- 331 | लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व |
अनुच्छेद- 332 | राज्यों की विधान संभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण |
अनुच्छेद- 333 | राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व |
अनुच्छेद- 334 | 70 वर्ष पश्चात् सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति |
अनुच्छेद- 335 | सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे |
अनुच्छेद- 336 | कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 337 | आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 338 | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग |
अनुच्छेद- 338 A | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग |
अनुच्छेद- 339 | अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण |
अनुच्छेद- 340 | पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति |
अनुच्छेद- 341 | अनुसूचित जातियां |
अनुच्छेद- 342 | अनुसूचित जनजातियां |
राजभाषा
अनुच्छेद- 343 | संघ की राजभाषा |
अनुच्छेद- 344 | राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति |
अनुच्छेद- 345 | राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं |
अनुच्छेद- 346 | एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा |
अनुच्छेद- 347 | किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 348 | उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा |
अनुच्छेद- 349 | भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया |
अनुच्छेद- 350 | व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
अनुच्छेद- 350 A | प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं |
अनुच्छेद- 351 | भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी |
अनुच्छेद- 352 | हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश |
आपातकालीन प्रावधान
अनुच्छेद- 352 | आपात की उद्घोषणा |
अनुच्छेद- 353 | आपात की उद्घोषणा का प्रभाव |
अनुच्छेद- 354 | जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना |
अनुच्छेद- 355 | बाह्रा आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य |
अनुच्छेद- 356 | राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध |
अनुच्छेद- 357 | अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग |
अनुच्छेद- 358 | आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन |
अनुच्छेद- 359 | आपात का दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबन |
अनुच्छेद- 359 A | इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना ( निरस्त ) |
अनुच्छेद- 360 | वित्तीय आपात के बारे में उपबंध |
विविध प्रावधान
अनुच्छेद- 361 | राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण |
अनुच्छेद- 361 A | संसद और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण |
अनुच्छेद- 361 B | लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता |
अनुच्छेद- 362 | भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार (निरस्त) |
अनुच्छेद- 363 | कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन |
अनुच्छेद- 363 A | देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत |
अनुच्छेद- 364 | महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 365 | संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव |
अनुच्छेद- 366 | परिभाषाएं |
अनुच्छेद- 367 | निर्वचन |
संविधान का संशोधन
अनुच्छेद- 368 | संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया |
अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
अनुच्छेद- 369 | राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हो |
अनुच्छेद- 370 | जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध |
अनुच्छेद- 371 | महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 371 A | नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 371 B | असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 371 C | मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 371 D | आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों |
अनुच्छेद- 371 E | आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना |
अनुच्छेद- 371 F | सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 371 G | मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 371 H | अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 371 I | गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 371 J | कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 372 | विद्यमान विधियों का प्रवृत बने रहना और उनका अनुकूलन |
अनुच्छेद- 372 A | विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
अनुच्छेद- 373 | निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
अनुच्छेद- 374 | संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध |
अनुच्छेद- 375 | संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना |
अनुच्छेद- 376 | उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध |
अनुच्छेद- 377 | भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध |
अनुच्छेद- 378 | लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध |
अनुच्छेद- 378 A | आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध |
अनुच्छेद- 379 | प्रांतीय संसद एवं उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधार (निरस्त) |
अनुच्छेद- 380 | राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान (निरस्त) |
अनुच्छेद- 381 | राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद् (निरस्त) |
अनुच्छेद- 382 | प्रथम अनुसूची के भाग-ए में अन्तिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान (निरस्त) |
अनुच्छेद- 383 | प्रांतों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान (निरस्त) |
अनुच्छेद- 384 | राज्यपालों की मंत्रीपरिषद् (निरस्त) |
अनुच्छेद- 385 | पहली अनुसूची के भाग ब में अन्तिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान (निरस्त) |
अनुच्छेद- 386 | पहली अनुसूची के भाग ब में राज्यों के लिए मंत्रीपरिषद (निरस्त) |
अनुच्छेद- 387 | कतिपय चुनाव के उद्देश्य से जनसंख्या निर्धारण से संबंधित प्रावधान (निरस्त) |
अनुच्छेद- 388 | अन्तिम संसद तथा राज्यों की अन्तिम विधायिकाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने संबंधी प्रावधान (निरस्त) |
अनुच्छेद- 389 | डोमेनियन विधायिका तथा प्रांतों एवं भारतीय राज्यों की विधायिकाओं में लंबित विधेयकों से संबंधित प्रावधान (निरस्त) |
अनुच्छेद- 390 | संविधान लागू होने की तिथि से लेकर मार्च 1950 के 31वें दिन के बीच प्राप्त राशि तथा खर्च (निरस्त) |
अनुच्छेद- 391 | कतिपय आकस्मिकता में पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति। |
अनुच्छेद- 392 | कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि
अनुच्छेद- 393 | संक्षिप्त नाम |
अनुच्छेद- 394 | प्रारंभ |
अनुच्छेद- 394 A | हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ |
अनुच्छेद- 395 | निरस्त |
Read Also –
भारत का संवैधानिक विकास – Click Here
2. संविधान सभा का निर्माण / संविधान का निर्माण Click Here
3. अंतरिम सरकार का गठन Click Here
4. स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल Click Here