भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 | BNSS – Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 In Hindi | BNSS 2023 In Hindi

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ( Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 In Hindi | BNSS 2023 In Hindi )  ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया।
  • बीएनएसएस की शुरुआत 11 अगस्त 2023 को हुई।
  • सीआरपीसी में 511 अनुभाग  (  Sections ) थे ,  बीएनएसएस में घटकर 358 अनुभाग हो गए हैं।
  • 20 नए अपराध इसमें जोड़े गए हैं।
  • 33 अपराधों के लिए कारावास की सज़ा बढ़ाई गई।
  • 83 अपराधों पर जुर्माने की राशि बढ़ाई गयी।
  • 6  अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा जुर्माना शुरू किया गया।
  • 19 पुरानी धाराएं हटा दी गई हैं।
  • सभी नए 23 अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सज़ा लागू करें।

 

बीएनएसएस ( Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 In Hindi | BNSS 2023 In Hindi ) के मुख्य बिंदु 

  • बीएनएसएस ने 7 साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी।
  • प्रावधान है कि फोरेंसिक विशेषज्ञ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध स्थल का दौरा करेंगे और पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेंगे।
  • अब से सभी मुकदमे, पूछताछ और अदालती कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जाएंगी।
  • डिजिटल साक्ष्य वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निशानदेही और पूछताछ के लिए अनुमति दी जाएगी।
  • यदि उद्घोषित अपराधी मुकदमे से भाग गया है और तत्काल कोई संभावना नहीं है कि उसे हिरासत में लिया जा सके, तो उसकी अनुपस्थिति में ही मुकदमा चलाया जाएगा और फैसला सुनाया जाएगा। नमूने ऐसे व्यक्ति से भी लिए जा सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया हो।
  • सीआरपीसी ने मजिस्ट्रेटों को मामले में 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर 15 दिनों तक की पुलिस हिरासत देने का अधिकार दिया। लेकिन हालांकि बीएनएसएस का कहना है कि 60 से 90 दिनों की न्यायिक हिरासत में से शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान किसी भी समय 15 दिनों की पुलिस हिरासत पूरी या आंशिक रूप से बढ़ाई जा सकती है।

महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध

  •  महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध धारा 63 से 99 के बीच सूचीबद्ध हैं।
  • अब रेप को धारा 63 से परिभाषित किया जाएगा और
  • रेप की सजा को धारा 64 के तहत परिभाषित किया जाएगा।
  • यौन उत्पीड़न को धारा 74 के तहत परिभाषित किया जाएगा।
  • पीछा करना धारा 77 के तहत।
  • दहेज हत्या का मामला धारा 79 के तहत होगा।

बीएनएसएस ( Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 In Hindi | BNSS 2023 In Hindi ) का प्रभाव

  •  पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में ले सकता है जो संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन नहीं करता है।
  • बीएनएसएस की धारा 58 के अनुसार पुलिस अधिकारी अब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकते हैं, भले ही उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अधिकार क्षेत्र न हो।
  • बीएनएसएस ने शून्य एफ.आई.आर. और ई.एफ.आई.आर. का निगम शुरू किया।
  • देश की न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। जीरो एफ.आई.आर. पीड़ितों को क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज करने की अनुमति देता है।

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