संघ और राज्यों के सम्बन्ध से सम्बंधित आर्टिकल | List of Articles Related To Center and States relations In Hindi
संघ और राज्यों के सम्बन्ध से सम्बंधित आर्टिकल | List of Articles Related To Center and States relations In Hindi
संघ और राज्यों के बीच विधायिक सम्बन्ध
अनुच्छेद- 245 | संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार |
अनुच्छेद- 246 | संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु |
अनुच्छेद- 247 | कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद् की शक्ति |
अनुच्छेद- 248 | अवशिष्ट विधायी शक्तियां |
अनुच्छेद- 249 | राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति |
अनुच्छेद- 250 | यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति |
अनुच्छेद- 251 | संसद् द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति |
अनुच्छेद- 252 | दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना |
अनुच्छेद- 253 | अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान |
अनुच्छेद- 254 | संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति |
अनुच्छेद- 255 | सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना |
संघ और राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध –
अनुच्छेद- 256 | राज्यों की और संघ की बाध्यता |
अनुच्छेद- 257 | कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण |
अनुच्छेद- 257 A | राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग (निरस्त) |
अनुच्छेद- 258 | कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति |
अनुच्छेद- 258 A | संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति |
अनुच्छेद- 259 | पहली अनुसूची के भाग-बी में राज्यों में सशस्त्र बल (निरस्त) |
अनुच्छेद- 260 | भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता |
अनुच्छेद- 261 | सार्वजानिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां |
अनुच्छेद- 262 | अंतर्राज्यीय नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन |
अनुच्छेद- 263 | अंतर्राज्यीय परिषद् के संबंध में उपबंध |
संघ राज्य वित्तीय सम्बन्ध
अनुच्छेद- 264 | निर्वचन |
अनुच्छेद- 265 | विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना |
अनुच्छेद- 266 | भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे |
अनुच्छेद- 267 | आकस्मिकता निधि |
अनुच्छेद- 268 | संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क |
अनुच्छेद- 269 | संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर |
अनुच्छेद- 270 | उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण |
अनुच्छेद- 271 | कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार |
अनुच्छेद- 272 | ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संगृहित किए जाते हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं (निरस्त) |
अनुच्छेद- 273 | जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान |
अनुच्छेद- 274 | ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधयेकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा |
अनुच्छेद- 275 | कुछ राज्यों को संघ से अनुदान |
अनुच्छेद- 276 | वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर |
अनुच्छेद- 277 | व्यावृत्ति |
अनुच्छेद- 278 | पहली अनुसूची के भाग 'बी' में उल्लिखित वित्तीय मामलों में राज्यों के साथ समझौता (निरस्त) |
अनुच्छेद- 279 | शुद्ध आगम आदि की गणना |
अनुच्छेद- 280 | वित्त आयोग |
अनुच्छेद- 281 | वित्त |
अनुच्छेद- 282 | संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय |
अनुच्छेद- 283 | संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि |
अनुच्छेद- 284 | लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा |
अनुच्छेद- 285 | संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट |
अनुच्छेद- 286 | माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन |
अनुच्छेद- 287 | विद्युत पर करों से छूट |
अनुच्छेद- 288 | जल या विद्युत पर करों से छूट |
अनुच्छेद- 289 | राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट |
अनुच्छेद- 290 | कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन |
अनुच्छेद- 290 A | कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय |
अनुच्छेद- 291 | शासकों की प्रिवी पर्स की राशि (निरस्त) |
अनुच्छेद- 292 | भारत सरकार द्वारा उधार लेना |
अनुच्छेद- 293 | राज्यों द्वारा उधार लेना |
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